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हिट एंड रन कानून

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नए कानून के तहत, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है जबकि वर्तमान में दो साल तक की जेल की सजा और हल्का जुर्माना है। अधिकतम 10 साल की सज़ा तब होगी जब अपराधी ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान ले ली हो और पुलिस को मामले की सूचना दिए बिना भाग गया हो।


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हिट अँड रन कायदा : हिट अँड रन म्हणजे बेदरकारपणे वाहन चालवून एखाद्या व्यक्तीचे किंवा मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि नंतर पळून जाणे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०४ मध्ये हिट अँड रनचा उल्लेख आहे, ज्यात चालकाच

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